जिले में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू


आगामी सभी पर्व परंपरागत रूट पर शांतिपूर्वक मनाएं





जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न






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मंदसोर कलेक्टर श्री गौतम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम सभागृह में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी सदस्यों तथा समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में सोशल मीडिया पर कार्यवाही के लिए धारा 144 लगा दूं लागू कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि पर आपत्तिजनक पोस्ट भेजता है या शेयर करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की हरकत करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा, एडिशनल एसपी श्री गौतम, शांति समिति के सभी सदस्य, पत्रकार मौजूद थे।





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त्योहारों एवं पर्व पर निकलने वाले जुलूस, चल समारोह को परंपरागत रूट पर ही निकाले। नए रूट का चयन ना करें। डीजे एवं स्पीकर पर नियंत्रण रखें। डीजे की धनि से किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। जुलूस से ट्रैफिक एवं सड़क पर जाम न लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए जुलूस निकाला जाए। सभी से परस्पर सहयोग की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सभी मिलकर शांतिपूर्वक सभी त्योहार मनाए।





अस्त्र शस्त्र लेकर खुलेआम घूमना प्रतिबंधित है। अगर इस तरह का कोई घूमता हुआ मिलता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी बिना अनुमति रैली एवं जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे बजाने के लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। फ्लेक्स बैनर इत्यादि सामग्री पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता हुआ संदेश लिखना प्रतिबंधित रहेगा। मकान मालिक किराएदार को रखने से पहले उस किराएदार के संबंध में संपूर्ण जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी। होटल, रेस्त्रां एवं अन्य स्थान जहां पर आकर लोग रुकते हैं। उन लोगों के संबंध में भी जानकारी पुलिस थाने को देनी होगी। हथियार वाले अखाड़ों पर प्रतिबंध रहेगा।






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