Now admission in schools will be available even if there is no TC, old rule has been canceled

टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बिना स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाने वाला पुराना नियम निरस्त कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत टीसी की अनिवार्यता का आदेश निरस्त कर दिया गया। कक्षा पहली से 8वीं तक प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान ही लागू होंगे।
हालांकि नए आदेश में कहा गया कि अभिभावकों को पूर्व के स्कूल का टीसी सत्र समाप्त होने से पहले ही जमा करवाना होगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
यह भी पढ़ें - करोड़ों फैंस का खत्म हुआ इंतजार, साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR 25 मार्च को होगी रिलीज