
भोपाल मध्यप्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी आदेश तक निरस्त करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सरपंच सचिवों को पंचायतों के वित्तीय आधार वापस सोप कर विकास कार्यों में गति लाने के आदेश दिए गए लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश के कई कलेक्टरों ने सरपंच एवं सचिवों से संयुक्त हस्ताक्षर किए जाने संबंधी वित्तीय अधिकार वापस ले लिए गए हैं उस आदेश के बाद ग्राम पंचायतों के बैंक खातों का संचालन सरपंच एवं सचिव नहीं कर सकते मंगलवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी कर कहा गया था कि ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव व सरपंच संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे नीमच कलेक्टर कटनी कलेक्टर एवं राजगढ़ विदिशा कलेक्टर द्वारा इस तरह के आदेश देकर वित्तीय अधिकार समाप्त कराए गए