मंदसौर जिले तथा मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरिएंट तथा कोविड-19 कैसेट की संख्या में बढ़ोतरी को षष्टि व्रत करते हुए कोरोनावायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु। संपूर्ण मंदसौर जिले के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अंतर्गत निम्न अनुसार निषेधाज्ञा जारी की जाती है।


