जिला कलेक्टर ने मंदसौर जिले में लगाई धारा 144 बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया निर्णय…




मंदसौर:- मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार बढ़ते कोविड-19 रमण के चलते कोरोनावायरस की रोकथाम एवं जन बचाव हेतु संपूर्ण मंदसौर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा 144 लागू की गई।






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मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह
मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह





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धारा 144 के बाद ये रहेंगे प्रतिबंधित आदेश....





1. समस्त प्रकार के मेले धार्मिक व्यवसाय जुलूस व रैलियों पर प्रतिबंध।

2. सभी प्रकार के राजनैतिक सांस्कृतिक/ धार्मिक/ सामाजिक /शैक्षणिक/ मांगलिक/ मनोरंजन कार्यक्रमों में 250 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।

आदेश के पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।।










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