
भोपाल:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में होने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है । शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा कैबिनेट में अध्यादेश लेकर आया गया कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय पंचायत चुनाव को निरस्त करने के अध्यादेश पर मुहर लगा दी गई है। उसके बाद पंचायत चुनाव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अध्यादेश को अंतिम स्वीकृति हेतु राज्यपाल के पास भेजा गया। जानकार बताते हैं कि राज्यपाल द्वारा भी पंचायत चुनाव निरस्त करने को कैबिनेट की मुहर के बाद स्वीकृति दे दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में विवाद की स्थिति बन गई थी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया था कि नए सिरे से अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित कर दें पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भी मध्यप्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र में काफी हंगामा हुआ वही मामले में मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9(क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजने का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव निरस्त होना तय है।।