बस दुर्घटना के दोषी ड्राइवर को कोर्ट ने सुनाई 190 साल जेल की सजा


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बस दुर्घटना के दोषी ड्राइवर को कोर्ट ने सुनाई 190 साल जेल की सजा





पन्ना:- हीरे की खदानों के लिए विख्यात मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में वर्ष 2015 में 4 मई को मंडला घाटी में नेशनल हाइवे पर पांडव फॉल के पास तेज़ रफ़्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गयी थी। जिसमें 22 लोगो की जलकर मौत हो गयी थी। 32 सीटर बस छतरपुर से सतना जा रही थी।कुछ लोगो ने दो बस जे निकल कर अपनी जान बचा ली लेकिन 22 लोगो की बस के आग लगने के बाद जलकर मौत हो गयी। जिनकी पहचान डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हुई। ममले को न्यायालय ने गम्भीर से भी गंभीरतम मामला मानते हुए । बस तेज़ चलाने वाले ड्राइवर शमशुद्दीन उर्फ जगदम्बे को न्यायधीश आर.पी.सोनकर ने 10 10 साल अलग अलग धाराओ में दोषी मानते हुए 190 साल की सजा सुनाई जबकि बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे को 10 वर्ष की सजा सुनाई।।


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